दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) आबकारी केस (Delhi Liquor Policy Case) में सीबीआई (CBI)और ईडी  की जांच का सामना कर रहे हैं.

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मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में प्रभावशाली पद पर रहे हैं. ऐसे में जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) आबकारी केस (Delhi Liquor Policy Case) में सीबीआई (CBI)और ईडी  की जांच का सामना कर रहे हैं. सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में हैं. 103 दिन बाद बुधवार को उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया (Sima Sisodia)से मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात के बाद सीमा सिसोदिया ने ट्विटर पर एक लेटर भी जारी किया था.

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