DWC अध्यक्ष स्वाति मालीवाल समेत 4 के खिलाफ आरोप तय, नियुक्ति में गड़बड़ी का है मामला

कोर्ट ने कहा कि चारों पर आरोप तय करने के लिए इस मामले में प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है. कोर्ट ने कहा कि सभी चार आरोपियों के खिलाफ दृढ़ संदेह उत्पन्न होता है.

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(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. डीडब्लूसी में नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में कोर्ट ने स्वाति पर आरोपत तय किया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ आरोप तय किया है. 

कोर्ट ने कहा कि चारों पर आरोप तय करने के लिए इस मामले में प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है. कोर्ट ने कहा कि सभी चार आरोपियों के खिलाफ दृढ़ संदेह उत्पन्न होता है.  कोर्ट ने IPC की धारा 120 B के सेक्शन 13(1)(d), 13(1)(2) समेत अन्य धाराओं के आरोप तय किया है. 

ACB के मुताबिक 11 अगस्त 2016 को उनको पूर्व विधायक बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत में कहा गया कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आप पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. 

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