दिल्ली : LG ने राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 3 विशेष कोर्ट के गठन को दी मंजूरी

बच्चों के खिलाफ अपराध, बाल अधिकारों के उल्लंघन और POCSO अधिनियम के तहत सुनवाई से संबंधित मामलों के निपटने के लिए पहले से 08 अदालतें अधिसूचित हैं. अब ये 03 कोर्ट इनके अतिरिक्त गठित होंगे.

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नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 03 नामित/विशेष कोर्ट के गठन को मंजूरी दे दी है. ये कोर्ट बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम 2005 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रोम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) अधिनियम 2012 के तहत सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों का निपटारा करेंगे.

बच्चों के खिलाफ अपराध, बाल अधिकारों के उल्लंघन और POCSO अधिनियम के तहत सुनवाई से संबंधित मामलों के निपटने के लिए पहले से 08 अदालतें अधिसूचित हैं. अब ये 03 कोर्ट इनके अतिरिक्त गठित होंगे. इस संबंध में सीपीसीआर एक्ट की धारा 25 और पोक्सो एक्ट की धारा 28 के तहत एलजी से नामित/विशेष कोर्ट के गठन के लिए मंजूरी ली गई थी. 

इससे पहले कानून विभाग द्वारा जांच के बाद महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग ने प्रस्ताव को एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा था. गौरतलब है कि बाल अपराध के मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने 01.12.2020 को सीपीसीआर और POCSO अधिनियमत के तहत किसी भी सांसद और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तीन अदालतों को अधिसूचित करने के लिए तत्काल आदेश जारी करने का निर्देश दिया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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