ऑक्सीजन सिलेंडरों की जमाखोरी-कालाबाजारी पर दिल्ली HC सख्त, आरोपियों को अदालत में पेश करने के आदेश

ऑक्सीजन (Oxygen Shortage in Delhi) की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है. जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, उन्हें अदालत में पेश करने के आदेश जारी किए गए हैं.

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नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus in Delhi) के मामले जरूर कम हुए हैं लेकिन मरीजों के लिए दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी जारी है. इस गोरखधंधे में शामिल लोगों पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सख्त रुख अख्तियार किया है. ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है. जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, उन्हें अदालत में पेश करने के आदेश जारी किए गए हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिन थानों में FIR दर्ज है, वहां SHO के माध्यम से नोटिस भेजे जाएं. दरअसल हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि जो भी कोई जमाखोरी या कालाबाजारी करेगा, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी होगी. हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों की लिस्ट भी मांगी थी.

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बताते चलें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक इमरान हुसैन की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी किए जाने के आरोप पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. हाईकोर्ट ने हुसैन को कहा कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर रीफिल कराने संबंधी दस्तावेज एमिकस क्यूरी को दें.

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वहीं दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को भी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया कि इमरान हुसैन को दिल्ली के रीफिलर्स से ऑक्सीजन दी गई है या नहीं. अदालत इसपर अब फिर 13 मई को सुनवाई करेगी.

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