UP: दुष्कर्म और लूट के आठ आरोपियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा

अभियोजक कुशवाहा ने बताया कि इस संबंध में सीपरी बाजार थाने में भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पोक्सो) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

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वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए 3000 रुपये वसूले.
झांसी:

उत्तर प्रदेश में झांसी जिले की एक अदालत ने एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के मामले में आरोपी आठ युवकों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को बताया कि 11 अक्टूबर 2020 को एक किशोरी ट्यूशन पढ़ने जा रही थी. तभी रास्ते में स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के निकट कुछ लड़कों ने उनका अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया तथा इस घटना का वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए उससे 3000 रुपये ऑनलाइन तरीके से लिए.

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कुशवाहा ने बताया कि इस संबंध में सीपरी बाजार थाने में भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पोक्सो) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को आठ आरोपियों - भरत कुमार, रोहित, संजय कुशवाहा, धर्मेंद्र सेन, मोनू, शैलेंद्र, मयंक और विपिन तिवारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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