पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप करने वाले दस अपराधियों को 25-25 साल की कैद

झारखंड (Jharkhand) के दुमका जिले की एक अदालत ने पति को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) करने के डेढ़ साल पुराने मामले में दस अपराधियों को मंगलवार को 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी एवं सभी दोषियों के खिलाफ 31-31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सभी आरोपी को ढाई -ढाई साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. 
दुमका:

झारखंड (Jharkhand) के दुमका जिले की एक अदालत ने पति को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) करने के डेढ़ साल पुराने मामले में दस अपराधियों को मंगलवार को 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी एवं सभी दोषियों के खिलाफ 31-31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्र की अदालत ने आठ दिसम्बर 2020 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में पति को बंधक बना कर पत्नी के साथ किये गये सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दसों आरोपियों को मंगलवार को 25-25 साल के सश्रम कारावास (imprisonment) की सजा सुनायी एवं 31-31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया . 

दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में आठ दिसम्बर 2020 को हुए सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखण्ड के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक को समयबद्ध ढंग से इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये . 

सरकारी वकील चंपा कुमारी ने बताया कि दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर निवासी मनोज मोहली 1, मनोज मोहली 2, मंगल मोहली उर्फ मामु, बोदी लाल मोहली, संतोष हेम्ब्रम, विकास मोहली, मिथुन टुडू उर्फ मोहली, नुनुलाल मोहली, उज्जवल मोहली और एगियास मोहली उर्फ बाबू को 25-25 साल के सश्रम कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई . उन्होंने बताया कि जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सभी आरोपी को ढाई -ढाई साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. 

Advertisement




 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Gold Price Update: रिकॉर्ड हाई बना रहा सोना, 81 हज़ार के पार पहुंचा भाव | NDTV India
Topics mentioned in this article