गुरुग्राम में 13 वर्षीय लड़की से रेप, पॉक्सो एक्ट के तहत 3 के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस ने कहा कि शिकायत के बाद, रविवार को महिला थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत अंकुश और देव समेत तीन युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.

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गुरुग्राम:

गुरुग्राम में तीन युवकों ने 13 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर बलात्कार किया और बेरहमी से पिटाई की. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने कहा कि पश्चिम महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में काम करने वाली पीड़िता की मां की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार, घटना 13 दिसंबर को हुई थी. शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी का दोपहर के समय अपने भाई को खाना देकर लौटते समय अपहरण कर लिया गया.

महिला ने शिकायत में कहा, “आरोपी मेरी बेटी को एक सुनसान जगह पर ले गए जहां उन्होंने न केवल उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि उसे बेरहमी से पीटा भी. इसके बाद उन्होंने मेरी बेटी को कूड़े के ढेर के पास फेंक दिया और भाग गए.” शिकायत में कहा गया है, 'शाम साढ़े सात बजे सूचना मिलने पर मैं घटनास्थल पर पहुंची और देखा कि मेरी बेटी खून से लथपथ है और दर्द से कराह रही है. मैंने तुरंत पुलिस को सूचित किया. मेरी बेटी ने मुझे बताया कि तीन युवकों ने पहले उसका अपहरण कर बलात्कार किया और फिर बेरहमी से पिटाई की.'

पुलिस ने कहा कि शिकायत के बाद, रविवार को महिला थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत अंकुश और देव समेत तीन युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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