एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को मंगलवार को छात्राओं को "अनुचित तरीके से छूने" के आरोप में गिरफ्तार किया गया. आरोपी भगवान सिंह राजपूत (56) के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद शनिवार को राज्य शिक्षा विभाग ने उसे निलंबित कर दिया. पुलिस ने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने चार पीड़ितों के बयान दर्ज करने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई.
पुलिस के अनुसार, छात्रों और उनके माता-पिता ने 10 मार्च को जोधपुर के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामनगर के प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ताओं के अनुसार प्रधानाध्यापक स्कूल की लड़कियों को अनुचित तरीके से छूता था और उन्हें इसके बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी.
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लड़कियों ने अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, राजपूत पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.