हरियाणा : नाबालिग बेटी से रेप और उसे गर्भवती करने के जुर्म में व्यक्ति को सुनाई गई मौत की सजा

वकील हरकेश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि मामला अक्टूबर 2020 का है, जब पीड़िता ने पलवल के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उसने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके पिता पिछले काफी समय से उसका यौन शोषण कर रहे थे. 

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प्रतीकात्मक तस्वीर

हरियाणा के पलवल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को एक व्यक्ति को अपनी ही नाबालिग बेटी से बलात्कार का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई. वकील हरकेश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि मामला अक्टूबर 2020 का है, जब पीड़िता ने पलवल के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उसने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके पिता पिछले काफी समय से उसका यौन शोषण कर रहे थे. 

वकील कुमार ने कहा, "आरोपी को 3 अक्टूबर, 2020 को पकड़ लिया गया." उन्होंने आगे बताया कि एफआईआर दर्ज होने के समय पीड़िता चार महीने की गर्भवती थी और बाद में उसने एक लड़की को जन्म दिया, जिसका रक्त नमूना लिया गया और रक्त नमूने का डीएनए आरोपी के डीएनए से मेल खाता है. वकील कुमार ने कहा, "अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है."

उन्होंने आगे कहा, "आरोपी पर ₹15000 का जुर्माना भी लगाया गया है और अदालत ने पीड़िता को ₹7.5 लाख का मुआवजा भी दिया है."

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