नूह जिले में 22 वर्षीय एक युवक के परिवार ने गोरक्षकों पर उसे गाय तस्कर बताकर पीट-पीटकर मार डालने का आरोप लगाया है. लेकिन पुलिस का कहना है कि उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई है. पुलिस ने कहा कि वारिस की मौत के बाद लापरवाही से गाड़ी चलाने और लापरवाही से मौत से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह घटना शनिवार सुबह 5 बजे तौरु-भिवाड़ी मार्ग पर खोरी कलां गांव के पास हुई. वारिस और दो अन्य शौकीन और नफीस सैंट्रो कार से जा रहे थे, जो कि एक टेम्पो में जा घुसी. पुलिस ने बताया कि वाहन में एक गाय भी मिली.
पुलिस के अनुसार दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इस हादसे में शौकीन और नफीस घायल हुए हैं. अब्दुल करीम की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो दुर्घटना में शामिल एक अन्य वाहन टेम्पो का चालक था.
उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद तीनों लोगों के खिलाफ शनिवार को तौरु सदर पुलिस थाने में धारा 11 (पशु अधिनियम की क्रूरता की रोकथाम) और हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम 2014 की धारा 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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नूह के एसपी वरुण सिंगला ने कहा, "हमें एक आरोपी नफीस का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड मिला है और उसके खिलाफ पहले से ही गोहत्या की प्राथमिकी दर्ज है. परिवार के सदस्यों का आरोप है कि घटनास्थल पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वारिस की पिटाई की, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई.
पुलिस ने कहा कि पीड़िता के बड़े भाई इमरान ने रविवार को दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा कि वारिस कार मैकेनिक था और पशु तस्करी में उसकी कोई संलिप्तता नहीं थी.
इमरान ने पुलिस को बताया कि वारिस शनिवार रात अपने दो साथियों की सेकेंड हैंड कार की जांच के लिए भिवाड़ी गया था और घटना के समय वापस लौट रहा था.
परिवार के अन्य सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि 'गौ रक्षकों' ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्हें वैन में सवार तीन लोगों को प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया था. पुलिस ने कहा कि वह परिवार के दावों की जांच कर रही है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)