केरल के कोल्लम जिले में पिछले साल अपने घर पर फांसी लगा लेने वाली मेडिकल की छात्रा विस्मया के पति को दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मंगलवार को कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई. अदालत ने कुमार पर 12,55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 2 लाख रुपये विस्माया के माता-पिता को दिए जाएंगे. बता दें कि 22 वर्षीय विस्मया 21 जून, 2021 को कोल्लम जिले के सस्थामकोट्टा में अपने घर पर मृत पाई गई थी.
व्हाट्सएप पर परिजनों को दी थी जानकारी
घटना से एक दिन पहले, विस्मया ने कुमार द्वारा दहेज को लेकर कथित रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. इसके साथ-साथ उसके शरीर पर घाव और मारपीट के निशान की तस्वीरें अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर भेजे थे.
पुलिस ने पति पर लगाए थे ये आरोप
केरल पुलिस ने अपने 500 से अधिक पन्नों के आरोप पत्र में कहा था कि विस्मया ने दहेज प्रताड़ना के कारण आत्महत्या की थी. पूरे मामले में कुमार पर दहेज की मांग करने, अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, घायल करने और धमकी देने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था.
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