दिल्ली पुलिस ने सुलझाई रोहिणी मर्डर केस की गुत्थी, कर्ज की खातिर की थी हत्या; आरोपी भी गिरफ्तार

डीसीपी ने जानकारी दी कि ​पूछताछ में पता चला कि दोनों भाइयों ने अजय कुमार से 10% मासिक ब्याज पर ₹4 लाख का कर्ज लिया था. कर्ज न चुका पाने और आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

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  • दिल्ली पुलिस ने रोहिणी के अमन विहार इलाके में एक हत्या के मामले में दो भाइयों को गिरफ्तार किया है.
  • अजय कुमार ने दो भाइयों से ब्याज पर चार लाख रुपये का कर्ज लिया था, जिसे वापस न कर पाने पर हत्या हुई.
  • हत्या के बाद आरोपियों ने शव को नजफगढ़ नाले में फेंक दिया और अजय की मोटरसाइकिल लावारिस हालत में छोड़ दी.
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दिल्ली के रोहिणी जिला पुलिस ने अमन विहार इलाके में हुए एक हत्या के केस में बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार कर्ज से छुटकारा पाने के लिए दो सगे भाइयों ने मिलकर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को नजफगढ़ नाले में फेंक दिया. दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ​रोहिणी सेक्टर-20 के रहने वाले अजय कुमार (50 वर्ष), जो पॉलिथीन सप्लाई और ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे. 19 फरवरी 2026 से लापता थे. वह आखिरी बार अपनी मोटरसाइकिल पर प्रेम नगर इलाके में देखे गए थे, जब उनका कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

डीसीपी रोहिणी के अनुसार ​एसीपी अजय वेदवाल और एसएचओ विजय सामरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस की मदद ली.  सीसीटीवी फुटेज की जांच में दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को अजय की मोटरसाइकिल लावारिस हालत में पार्क करते देखा गया. इसके बाद पुलिस ने प्रेम नगर निवासी दो भाइयों, सोनू और महबूब को हिरासत में लिया. कड़ी पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

डीसीपी ने जानकारी दी कि ​पूछताछ में पता चला कि दोनों भाइयों ने अजय कुमार से 10% मासिक ब्याज पर ₹4 लाख का कर्ज लिया था. कर्ज न चुका पाने और आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची. जब ​19 फरवरी को जब अजय अपनी किश्त वसूलने उनके घर पहुंचे, तो महबूब ने मीट काटने वाले चाकू से उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी. 

​हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए उन्होंने शव को नजफगढ़ नाले में फेंक दिया और उनकी मोटरसाइकिल दूर खड़ी कर दी. 24 साल ​सोनू प्रेम नगर-III में एक होटल चलाता है.  20 साल के ​महबूब अली  अपने भाई सोनू के साथ होटल के काम में हाथ बंटाता है. ​पुलिस ने मामले में हत्या (धारा 103(1) BNS) और सबूत मिटाने (धारा 238 BNS) की धाराएं जोड़ दी है.

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