उत्तर प्रदेश के बदायूं (Badaun) जिले की अदालत ने एक मामले में लड़की के माता-पिता और उनके दो बेटों को फांसी की सजा (Death Sentence) सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 14 मई 2017 को वजीरगंज थाना क्षेत्र के उरैना गांव निवासी पप्पू सिंह ने गांव के रहने वाले किशनपाल, उसकी पत्नी जलधारा और बेटों विजय पाल, रामवीर के खिलाफ मुकदमा (Case) दर्ज करवाया था. चारों पर आरोप था कि उन्होंने प्रेम संबंधों के चलते पप्पू सिंह के पुत्र गोविंद (24 वर्ष) तथा किशनलाल की पुत्री (22 वर्ष) की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. घटना थाना वजीरगंज क्षेत्र के उरैना गाँव की है. इस दोहरे हत्याकांड़ में बदायूं के जिला जज अनिल अग्रवाल की कोर्ट ने मामले में दोषी एक ही परिवार के चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. साल 2017 में प्रेम संबंधों के चलते युवक और युवती की हत्या कर दी गई थी.
क्या था पूरा मामला
एफआईआर के मुताबिक साल 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड में जिला जज ने लड़की के पिता, मां और दो भाइयों को फांसी की सजा सुनाई है. दिनांक 14-5-17 को लड़की आशा के प्रेमी गोविंद को शादी के बहाने लड़की के पिता किशन लाल ने फोन करके अपने घर बुलाया था. आशा के प्रेमी गोविंद को आशा के पिता किशन लाल, माँ जलधारा और भाई विजय पाल और रामवीर ने धारदार हथियारों से हमला करके मौत के घाट उतार दिया, प्रेमी को बचाने आई लड़की आशा को भी उसके ही घर वालों ने मौत के घाट उतार दिया था.
दोनों को गढ़ासे और कुल्हाड़ी से काटकर जघन्य तरीके से हत्या की गई थी. इसके बाद घटना की जानकारी होने पर मृतक गोविंद के भाई ने चारों लोगों पर दोनों की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आज जिला जज की कोर्ट में सभी चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. चारों को पुलिस ने कस्टडी में लेकर जिला जेल भेज दिया है.
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