16 साल की बेटी ने की मां की हत्या, प्यार में बाधा बनी तो प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटा

मृतका अंजलि की बहन ने कहा कि शुरुआती गला घोंटने से उसकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाई को वापस बुलाया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी मां मर चुकी है.

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  • हैदराबाद के जीडीमेटला में 16 वर्षीय छात्रा ने अपनी 39 वर्षीय मां की हत्या की.
  • हत्या की साजिश में छात्रा ने अपने 19 वर्षीय प्रेमी और उसके भाई की मदद ली.
  • पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और घटना की जांच शुरू की है.
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तेलंगाना:

हैदराबाद के जीडीमेटला इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां महज 16 साल की दसवीं की छात्रा ने अपनी 39 वर्षीय मां की हत्या कर दी. इस जघन्य हत्या की साजिश नाबालिग बेटी ने अपने 19 साल के प्रेमी और उसके छोटे भाई के साथ मिलकर रची थी. पुलिस ने अब आरोपी बेटी को हिरासत में लिया है.

बताया जाता है कि जीदीमेटला पुलिस थाना अंतर्गत मेडचल में जब उसकी मां अंजलि अपने घर में पूजा कर रही थी. तब तीनों ने कथित तौर पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस के अनुसार, लड़की एक सप्ताह पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी. फिर मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके तीन दिन बाद वो घर लौटी. इस वजह से लड़की अपनी मां से नाराज थी. मां ने उसके रिश्ते पर आपत्ति जताई थी, इसीलिए उसने अपने प्रेमी को अपनी मां की हत्या करने के लिए राजी किया.

मृतका अंजलि की बहन ने कहा कि शुरुआती गला घोंटने से उसकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाई को वापस बुलाया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी मां मर चुकी है.

उसने कहा, "आरोपियों ने उसके चेहरे और सिर पर हथौड़े से वार किया. खून बहता हुआ घाव देखा जा सकता है. मैं अपनी बहन के लिए न्याय चाहती हूं."

जीडीमेटला के पुलिस इंस्पेक्टर जी. मल्लेश ने एनडीटीवी को बताया कि अंजलि दो बेटियों की मां थी. आरोपी नाबालिग लड़की दोनों में बड़ी है. पुलिस को संदेह है कि मां और बेटी के बीच संबंध काफी खराब थे.

उन्होंने कहा, "मौत गला घोंटने से हुई होगी और हमें संदेह है कि सिर पर चोट दीवार से टकराने के कारण लगी है. हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं."

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बॉयफ्रेंड भी उसके स्कूल सर्टिफिकेट से नाबालिग है या नहीं. उसके आधार कार्ड पर उसकी उम्र 18 साल से अधिक बताई गई है, लेकिन कोर्ट में आधार कार्ड मान्य नहीं है. दोनों नाबालिगों को रिमांड होम में भेजा जाना है.

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