महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक गांव के एक डॉक्टर और उसके तीन साथियों से चेन्नई की एक कंपनी ने कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये का कर्ज देने का झांसा देकर एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की. पुलिस ने यह जानकारी दी.
पुलिस ने बताया कि पीड़ित डोंबिवली के पास सोनारपाड़ा गांव के रहने वाले हैं.
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि डॉ हर्षवर्धन ठाकुर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कंपनी और उसके निदेशक एवं अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.
शिकायत में पीड़ित ने कहा कि दिसंबर 2020 में कंपनी व अन्य आरोपियों ने 10 करोड़ रुपये का कर्ज दिलाने का झांसा दिया. उन्होंने पीड़ित से कई किस्तों में 82.50 लाख रुपये लिए, लेकिन कभी कर्ज की व्यवस्था नहीं की. पीड़ित द्वारा कंपनी से विरोध करने पर कंपनी ने उसे 30.30 लाख रुपये वापस कर दिए, लेकिन शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया.
शिकायत में कहा गया है कि कंपनी ने तीन अन्य लोगों को भी इसी तरह से धोखा दिया और सामूहिक रूप से शामिल राशि 1,08,60,000 रुपये है.