पति की हत्या की दोषी पत्नी को उम्रकैद की सजा, BNS कानून के तहत बिहार में दूसरा बड़ा फैसला

मौत से पहले दर्ज बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी न्यायालय को सौंपी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी की. करीब 30 दिनों के भीतर आठ गवाहों के बयान दर्ज कर फैसला सुनाया गया.

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  • बगहा में पति की हत्या के मामले में पत्नी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है
  • घटना 23 जून 2025 की रात को हुई थी, जिसमें नेहा ने पति मनोज पर चाकू से हमला किया था
  • मनोज ने इलाज के दौरान पत्नी द्वारा चाकू से वार करने का बयान दिया था जिसे अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना
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बगहा (पश्चिमी चंपारण):

बगहा के धनहा थाना क्षेत्र में पति की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पत्नी नेहा उर्फ नूरजहां को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं चुकाने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

बिहार में बीएनएस (BNS) के नए कानून के तहत यह दूसरा बड़ा फैसला है. बगहा एडीजे-4 मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने ये फैसला सुनाया है.

पूरा मामला धनहा थाना कांड संख्या 204/25 से संबंधित है. घटना 23 जून 2025 की रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की बताई गई है. आरोप के मुताबिक नेहा ने अपने पति मनोज पर चाकू से हमला किया. गंभीर रूप से घायल मनोज को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक मनोज ने इलाज के दौरान बयान दर्ज कराया था, जिसमें उसने पत्नी द्वारा चाकू से वार करने की बात कही थी. इस बयान को अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना. मृतक की मां ने भी अदालत में बयान दिया कि उनका बेटा खून से लथपथ हालत में दरवाजे पर खड़ा था और मदद मांग रहा था.

सुनवाई के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी कोर्ट में पेश किया. मौत से पहले दर्ज बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी न्यायालय को सौंपी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी की. करीब 30 दिनों के भीतर आठ गवाहों के बयान दर्ज कर फैसला सुनाया गया.

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इस संबंध में अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने कहा कि इस फैसले से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा. मृतक और दोषी के दो छोटे बच्चे भी हैं.

(बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट...)

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