सुप्रीम कोर्ट ने BCCI मामले में वकील हरीश साल्वे को डिजिटल तरीके से पेश होने की अनुमति दी

BCCI अपने अध्यक्ष गांगुली और सचिव शाह सहित विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यकाल के संबंध में अपने संविधान में संशोधन करना चाहता है.

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की एक याचिका पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को डिजिटल तरीके से पेश होने की मंगलवार को इजाजत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने साल्वे को BCCI की एक याचिका पर बुधवार को होने वाली सुनवाई के लिए यह अनुमति दी है. BCCI ने अपने अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और सचिव जय शाह (Jay Shah_) सहित अन्य पदाधिकारियों के कार्यकाल को लेकर अपने संविधान में संशोधन के लिए याचिका दायर की है.

एक वकील ने प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से अनुरोध किया कि BCCI की याचिका पर बुधवार को होने वाली सुनवाई भौतिक (नियमित) तरीके से तय की गई है. उन्होंने कहा, “वरिष्ठ वकील साल्वे BCCI मामले में पेश होते रहे हैं. कृपया उन्हें डिजिटल माध्यम से पेश होने की अनुमति दें.”

प्रधान न्यायाधीश ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया.

इससे पहले पीठ BCCI की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई थी.

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BCCI अपने अध्यक्ष गांगुली और सचिव शाह सहित विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यकाल के संबंध में अपने संविधान में संशोधन करना चाहता है. BCCI की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी. एस. पटवालिया ने कहा था कि उनकी याचिका दो साल पहले दायर की गई थी और न्यायालय ने मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था.

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उन्होंने कहा था, “लेकिन फिर कोविड आ गया और मामला सूचीबद्ध नहीं हो सका. कृपया इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें क्योंकि संविधान में संशोधन दो साल से लंबित है.”

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