सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि 18 जून को हुई इस साल की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने की शिकायत वाली याचिका पर सुनवाई 1 अगस्त को होगी.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर की पीठ ने याची से याचिका की एक प्रति केंद्र सरकार के वकील को मुहैया कराने को कहा और मंगलवार को सुनवाई होना तय किया.
गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग ने 18 जून को सिविल सर्विस के लिये प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी. इस परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं. इन दोनों में अधिकतम 400 अंक होते हैं. कानून की छात्रा और परीक्षार्थी आशिता चावला ने दावा किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में कई गलत प्रश्न पूछे गए.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर की पीठ ने याची से याचिका की एक प्रति केंद्र सरकार के वकील को मुहैया कराने को कहा और मंगलवार को सुनवाई होना तय किया.
गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग ने 18 जून को सिविल सर्विस के लिये प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी. इस परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं. इन दोनों में अधिकतम 400 अंक होते हैं. कानून की छात्रा और परीक्षार्थी आशिता चावला ने दावा किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में कई गलत प्रश्न पूछे गए.
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