स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल समेत दो अस्पतालों और इग्नू के कुछ पाठ्यक्रमों को सरकार की पूर्व अनुमति नहीं होने के चलते अवैध घोषित किया है.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि एमसीआई ने 28 सितंबर 2016 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके इस संबंध में सूचना दी थी और कहा था कि कुछ संस्थानों द्वारा पढ़ाये जा रहे ऐसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अवैध हैं जो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना चलाये जा रहे हैं.
इनमें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल व आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान का ‘आपाती औषधि कार्यक्रम में स्नातकोत्तर’, एएमआरआई अस्पताल भुवनेश्वर का आपाती औषधि कार्यक्रम तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का एचआईवी औषधि स्वास्थ्य प्रबंधन, मातृ व बाल स्वास्थ्य तथा गेरियाट्रिक औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हैं.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि एमसीआई ने 28 सितंबर 2016 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके इस संबंध में सूचना दी थी और कहा था कि कुछ संस्थानों द्वारा पढ़ाये जा रहे ऐसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अवैध हैं जो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना चलाये जा रहे हैं.
इनमें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल व आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान का ‘आपाती औषधि कार्यक्रम में स्नातकोत्तर’, एएमआरआई अस्पताल भुवनेश्वर का आपाती औषधि कार्यक्रम तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का एचआईवी औषधि स्वास्थ्य प्रबंधन, मातृ व बाल स्वास्थ्य तथा गेरियाट्रिक औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हैं.
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