दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि वह वकीलों की संस्था द्वारा एलएलबी कोर्स में तय 1,440 दाखिले के बजाय 2,310 छात्रों को शामिल किये जाने से संबद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के अभिवेदन पर नये सिरे से गौर करे.
न्यायमूर्ती श्री एस मुरलीधर और न्यायमूर्त श्री हरि शंकर ने बीसीआई को बताया कि इसकी लीगल एजुकेशन कमिटी र्एलईसी 17-19 जून को बैठक करने वाली है और इस साल कितने छात्रों को शामिल किया जा सकता है, इस पर फैसला लेने के लिये एलईसी स्वतंत्र रूप से विश्वविद्यालय के अभिवेदन पर गौर करेगी तथा अपनी जांच की रिपोर्ट देगी.
अदालत ने कहा कि बीसीआई द्वारा खारिज डीयू के अभिवेदन पर एलईसी से अप्रभावित होकरे फैसला करेगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
न्यायमूर्ती श्री एस मुरलीधर और न्यायमूर्त श्री हरि शंकर ने बीसीआई को बताया कि इसकी लीगल एजुकेशन कमिटी र्एलईसी 17-19 जून को बैठक करने वाली है और इस साल कितने छात्रों को शामिल किया जा सकता है, इस पर फैसला लेने के लिये एलईसी स्वतंत्र रूप से विश्वविद्यालय के अभिवेदन पर गौर करेगी तथा अपनी जांच की रिपोर्ट देगी.
अदालत ने कहा कि बीसीआई द्वारा खारिज डीयू के अभिवेदन पर एलईसी से अप्रभावित होकरे फैसला करेगी.
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