विज्ञापन
This Article is From Aug 31, 2016

मेडिकल कोर्सेज के लिए काउंसिलिंग के महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर रोक

मेडिकल कोर्सेज के लिए काउंसिलिंग के महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर रोक
बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए इस वर्ष की राष्ट्रीय योग्यता एवं प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) में बैठने वाले छात्रों की केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग का आदेश दिया गया था।

इससे महाराष्ट्र के डीम्ड विश्वविद्यालयों को प्रवेश के लिए अपना काउंसिलिंग सत्र आयोजित करने का अवसर मिलेगा।

मेडिकल और डेंटल कालेज चला रहे निजी डीम्ड विश्वविद्यालय सरकारी आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण में गये थे जिसमें प्रवेश के लिए केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग की बात कही गई थी।

न्यायमूर्ति एसएस केमकर और न्यायमूर्ति एमएस कार्निक की खंडपीठ ने अनिवार्य संयुक्त काउंसिलिंग पर रोक लगाई लेकिन साफ किया कि डीम्ड विश्वविद्यालय एनईईटी की रैंकिंग के आधार पर ही छात्रों को प्रवेश देंगे।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
मेडिकल कोर्स, महाराष्ट्र सरकार, Bombay HC, NEET Issue
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com