खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आयकर विभाग का मसला नहीं है क्योंकि यह डील देश के बाहर हुई थी।
नई दिल्ली: वोडाफोन और हचीसन के बीच 2007 में हुई 11.2 बिलियन की डील के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आयकर को झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह मामला आयकर विभाग के क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि दोनों कंपनियों के बीच डील विदेश में हुई थी और इसलिए इन पर कैपिटल गेन्स टैक्स लागू नहीं होता है।
कोर्ट ने आयकर विभाग को 2500 करोड़ रुपये का डिपॉजिट चार महीने की ब्याज के साथ वोडाफोन को लौटाने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने इसके लिए आयकर विभाग को दो महीने का समय दिया है।
वोडाफोन और हचीसन के बीच हुई डील के बाद आयकर विभाग ने वोडाफोन पर 11 हजार करोड़ रुपये का टैक्स लगाया था, जिसका विरोध करते हुए वोडाफोन ने आयकर विभाग के इस फैसले को बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था यह डील आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। इस फैसले के खिलाफ वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।