पूंजी बाजार नियामक सेबी ने गैर-कानूनी तरीके से लोगों से पूंजी जुटाने वाली ऐसी फर्मों और उनकी सहायक कंपनियों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है, जो उसकी पाबंदी के बावजूद पूंजी जुटाने से बाज नहीं आईं।
आरोप है कि यह कंपनियां वरीयता के आधार पर जारी भुनाने योग्य शेयरों और इसी तरह की अन्य प्रतिभूतियों के जरिये गड़गड़ी कर रही हैं।
पिछले एक माह से ऐसे कई मामलों में कार्रवाई शुरू की गई है, जिनमें 5,000 करोड़ रुपये के करीब जुटाने की बात है। यह मामले गैर कानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) को छोड़कर है। सेबी ने सीआईएस के मामलों में भी कार्रवाई शुरू की है और करीब कुल 4,000 करोड़ रुपये जुटाने वाली कंपनियों को काम-धाम समटने के लिए कहा है। सेबी द्वारा हाल में जारी आदेशों के विश्लेषण से यह जानकारी निकली है।