यह ख़बर 28 फ़रवरी, 2013 को प्रकाशित हुई थी

कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद चंदे पर आयकर छूट नहीं

खास बातें

  • सरकार ने गुरुवार को कॉरपोरेट जगत द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे पर मिलने वाली आयकर छूट के लाभ को अप्रैल 2014 से वापस लेने का प्रस्ताव किया।
नई दिल्ली:

सरकार ने गुरुवार को कॉरपोरेट जगत द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे पर मिलने वाली आयकर छूट के लाभ को अप्रैल 2014 से वापस लेने का प्रस्ताव किया।

आयकर की धारा 80 जीजीबी के मौजूदा प्रावधानों के तहत किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट में पिछले साल में किए गए योगदान को उक्त फर्म के कुल आय की गणना में छूट मिलती है।

फिलहाल 80 जीजीसी के तहत इसी तरह की छूट व्यक्तियों को भी मिलती है। संसद में पेश बजट दस्तावेज में कहा गया है, ‘दानकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले नगद भुगतान को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव है...ताकि इस तरह का प्रावधान हो कि आयकर की धारा 80 जीजीबी और 80 जीजीसी के तहत नगद के तौर पर दान दी जाने वाली राशि पर कोई छूट न न मिले।

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सरकार ने कहा कि संशोधन एक अप्रैल 2014 से प्रभावी होगा और इस तरह यह कर निर्धारण वर्ष 2014-15 और उसके बाद के वर्षों के लिए लागू होगा।