खास बातें
- दिल्ली की एक अदालत ने नाल्को के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एके श्रीवास्तव, उनकी पत्नी और दो अन्य को 3 मार्च तक सीबीआई हिरासत में सौंप दिया।
New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को नाल्को के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अभय कुमार श्रीवास्तव, उनकी पत्नी और दो अन्य को 3 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया। गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के अध्यक्ष एके श्रीवास्तव तथा उनकी पत्नी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो ने एक बिचौलिये तथा उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया था। इन लोगों के लॉकर से 2.11 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग सोने की ईंटें और 30 लाख रुपये नकद मिले थे। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कहा, इस मामले की गहन जांच किए जाने की जरूरत है, जिसके लिए आरोपियों से सतत पूछताछ करनी होगी। इसे देखते हुए मैं आरोपियों को पुलिस हिरासत में दिए जाने की अर्जी को न्यायोचित पाता हूं। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी भूषण लाल बजाज नाल्को के बोलीदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं से गलत कारणों से घूस जुटाने के लिए अभय कुमार श्रीवास्तव के दलाल के तौर पर काम करता था। एजेंसी ने अदालत को बताया कि श्रीवास्तव से भाटिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए बजाज दलाल की भूमिका निभाता था और इसके बदले में उसने भाटिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी जीएस भाटिया से श्रीवास्तव के लिए भारी रकम ली। एजेंसी ने यह दावा भी किया है कि श्रीवास्तव ने बजाज को यह हिदायत दी थी कि वह भाटिया ग्रुप ऑफ कंपनीज से जो रिश्वत ले उसे सोने के रूप में ले और उसके हवाले कर दे। सीबीआई ने बताया कि यहां दो बैंक लॉकरों में भारी मात्रा में सोना और धन जमा किया गया। बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों को सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में देने की सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए कहा कि तमाम तलाशियां और बरामदगियां हो चुकी हैं।