वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि आयकर विभाग अपने यहां दाखिल किए जाने वाले 99 प्रतिशत से अधिक रिटर्न को स्वीकार कर लेता है और केवल थोड़ी सी संख्या में रिटर्न को जांच के लिए लिया जाता है जहां कर अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं होता।
मंत्रालय ने कहा, 'सीबीडीटी पहले ही कर प्रशासन में विश्वास आधारित रवैये का पालन कर रहा है। करदाताओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले 99 प्रतिशत से अधिक रिटर्न को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता है।'
मंत्रालय के अनुसार, 'कंप्यूटर समर्थित जांच चयन (सीएएसएस) के जरिए एक प्रतिशत से भी कम रिटर्न को चुना जाता है। यह चयन बिना किसी भेदभाव के किया जाता है।' मंत्रालय ने कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) की स्वीकार व कार्यान्वित सिफारिशों की जानकारी देते हुए उक्त जानकारी दी।