जीएसटी परिषद पंजीकरण व अन्य नियमों को 30 सितंबर तक देगी अंतिम रूप

जीएसटी परिषद पंजीकरण व अन्य नियमों को 30 सितंबर तक देगी अंतिम रूप

खास बातें

  • जीएसटी परिषद इन नियमों को शुक्रवार को अंतिम रूप देगी
  • केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क ने इन पर बुधवार तक टिप्पणियां आमंत्रित की
  • सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन एक अप्रैल 2017 से करना चाहती है
नई दिल्ली:

अप्रत्यक्ष करों को देखने वाले विभाग ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण, इनवायस व भुगतान आदि से जुड़े नियमों का मसौदा सोमवार को जारी किया. जीएसटी परिषद इन नियमों को शुक्रवार को अंतिम रूप देगी.

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीटर पर लिखा, "हम चाहते हैं कि जीएसटी परिषद इन नियमों को 30 सितंबर की अपनी बैठक में मंजूरी दे ताकि सभी अपनी अपनी व्यापार प्रणालियों में उचित बदलाव कर सकें." उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की पहली बैठक के कुछ ही दिन के अंदर नियमों और प्रारूपों के ये मसौदे सार्वजनिक किए गए हैं और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईसी) ने इन पर बुधवार तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं.

अधिया ने लिखा है कि उक्त मसौदे पर 28 सितंबर की रात तक टिप्पणी दी जा सकती है. मसौदे के अनुसार भारत में रहने वालों को उनके ऑनलाइन पंजीकरण-आवेदन जमा होने के तीन दिन के अंदर जीएसटी पंजीकरण नंबर जारी करने की बात है.

इसी तरह भारत से बाहर रहने वालों के लिए भारत में कारोबार शुरू करने से कम से 5 दिन पहले जीएसटी के पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक तरीके से आवेदन करना होगा और उन्हें अपनी पूरी देनदारी अग्रिम रूप से जमा करानी होगी. उल्लेखनीय है कि सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन एक अप्रैल 2017 से करना चाहती है. जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक 30 सितंबर को होनी है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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