प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूको बैंक से संबंधित 621 करोड़ रुपये के कथित ऋण घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने आज इसकी जानकारी दी. केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) द्वारा पिछले महीने दर्ज मामले का संज्ञान लेते हुए ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है.
सीबीआई ने इस मामले में यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अरुण कौल एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. कौल के अलावा सीबीआई ने एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड , इसके सीएमडी हेम सिंह भड़ाना , दो चार्टर्ड अकाउंटेंट , आल्टियस फिनसर्व के पवन बंसल एवं अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था.
ईडी इस बात की जांच करेगी कि क्या कथित धोखाधडी वाले बैंक रिण का इस्तेमाल मनी लांड्रिंग के जरिये दूषित संपत्ति बनाने में किया गया. ईडी आरोपियों की संपत्तियों की पहचान भी करेगी ताकि जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर उन्हें जब्त किया जा सके.
सीबीआई का आरोप है कि आरोपी व्यक्ति ने आपराधिक साजिश के तहत धन का दुरुपयोग और बेईमानी से बैंक कर्ज हासिल कर यूको बैंक के साथ 621 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. सीबीआई के मुताबिक अरुण कौल 2010 से 2015 के बीच यूको बैंक के सीएमडी थे और उन्होंने आरोपी कंपनी को बैंक से कर्ज दिलाने में मदद की थी.