यह ख़बर 24 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित हुई थी

गोमांस वाले पिज्जा के आयात पर कार्रवाई की चेतावनी

खास बातें

  • गोमांस मिले खाद्य पदार्थों के आयात को लेकर चिंतित वित्त मंत्रालय ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
नई दिल्ली:

गोमांस मिले खाद्य पदार्थों के आयात को लेकर चिंतित वित्त मंत्रालय ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है जो चीन और इंडोनेशिया से गमी पिज्जा के आयात में लिप्त हैं। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने एक नोट में कहा, इस नोटिस का किसी भी तरह से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनमें गोमांस मिले गमी पिज्जा के आयात के मामले भी शामिल हैं। कानून के मुताबिक, किसी भी रूप में गोमांस और किसी भी रूप में गोमांस मिले हुए उत्पादों का आयात प्रतिबंधित है। खाद्य उत्पादों की सभी खेप जिन्हें उपभोक्ता पैकों में आयात किया जाता है, पर स्पष्ट घोषणा का लेबल लगा होना चाहिए कि उत्पाद में किसी भी रूप में गोमांस नहीं मिला है। बोर्ड के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं कि किसी भी रूप में गोमांस के आयात पर प्रतिबंध के बावजूद कथित तौर पर गमी पिज्जा का बड़ी मात्रा में चीन और इंडोनेशिया से आयात किया जा रहा है।


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