यह ख़बर 21 नवंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

2जी मामला : गवाह के रूप में पेश हुए बैंक अधिकारी

खास बातें

  • यह बैंक अधिकारी रिलायंस एडीए समूह और स्वान टेलीकॉम के बीच हुए वित्तीय लेनदेन की पुष्टि के लिए पेश हुआ। दोनों कंपनियां इस मामले में आरोपी हैं।
New Delhi:

2जी स्पेक्ट्रम मामले में दिल्ली की एक अदालत में सोमवार को एक बैंकर गवाह के रूप में पेश हुआ। यह बैंक अधिकारी रिलायंस एडीए समूह और स्वान टेलीकॉम के बीच हुए वित्तीय लेनदेन की पुष्टि के लिए पेश हुआ। दोनों कंपनियां इस मामले में आरोपी हैं। एचडीएफसी बैंक के सहायक उपाध्यक्ष उदय शाहासराबुद्धे ने जैसे ही अपना बयान दर्ज करवाना शुरू किया, आरोपियों के वकील ने सीबीआई द्वारा पेश सबूत की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े कर दिए। विशेष सीबीआई जज ने हालांकि इन आपत्तियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आरोपियों के वकील की दलील थी कि स्वान टेलीकॉम के खाता खोलने के फॉर्म और उसके खातों के स्टेटमेंट प्रमाणीकृत नहीं हैं और उन्हें अदालत के समक्ष बतौर सबूत नहीं रखा जा सकता। सीबीआई बैंक अधिकारी से इन दस्तावेजों की पुष्टि कराना चाहती थी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी मामले के तेजी से निपटारे के लिए सबूत के खिलाफ आपत्तियों को मामले की अंतिम बहस के दौरान ही सुना जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि ये दस्तावेज बैंक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार्य माना जा सकता है।


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