यह ख़बर 21 फ़रवरी, 2014 को प्रकाशित हुई थी

एलपीजी सिलेंडर के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं : सरकार

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

सरकार ने कहा कि उपभोक्ता अब बिना आधार खाते के एलपीजी सिलेंडर खरीद सकते हैं और इसके बारे में एक सप्ताह के भीतर आदेश जारी कर दिया जाएगा।

लोकसभा में सौगत राय के पूरक प्रश्न के उत्तर में पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने एलपीजी सिलेंडर को आधार कार्ड से अलग करने पर स्थिति स्पष्ट करते हए कहा, एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण से संबंधित सकरुलर जारी कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, जहां तक सीधे नकद अंतरण (डीबीटी) का सवाल है, कैबिनेट ने आधार खाते को एलपीजी सिलेंडर दिए जाने से अलग करने का निर्णय किया है। अब सब्सिडी आधारित एलपीजी सिलेंडर बिना आधार के ही मिल सकेगा।

मोइली ने कहा कि डीबीटी के संबंध में कुछ समस्याएं रही हैं जो बैंकों से जुड़ी हैं। इसके तहत प्रति सिलेंडर 435 रुपये दिए जाते हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि एक सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़कर 700 रुपये हो गई है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी आधारित सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है।

मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीबीटी) के तहत 4.86 खाते खोले गए और 2.06 करोड़ परिवारों को सब्सिडी आधारित सिलेंडर प्राप्त हो रहा है।

‘अपने उपभोक्ता को जानें’ (केवाईसी) मानदंडों को एलपीजी कनेक्शन से जोड़ने के बारे में मोइली ने कहा कि सरकार ने एक से अधिक कनेक्शन के बारे में स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो इस विषय पर उदारतापूर्वक ध्यान दिया जाएगा।

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उन्होंने कहा, अगर एक ही पते पर दो एलपीजी कनेक्शन हैं और उपभोक्ता अगर इसकी घोषणा करता है कि उनके परिवार अलग हैं या रसोई अलग है तब इसकी अनुमति दी जाएगी।