खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने 2-जी मामले में गृहमंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ सुनवाई शुरू करते हुए सीबीआई से तीन हफ्तों के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2-जी मामले में जनता पार्टी प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी और एक एनजीओ की याचिका पर गृहमंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ सुनवाई शुरू करते हुए सीबीआई से तीन हफ्तों के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यही नहीं अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग से भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि चिदंबरम पर लाइसेंस के बंटवारे के लिए नीलामी की सलाह को दरकिनार करने और स्वान और यूनिटेक जैसी कंपनियों को अपने स्टेक बेचने की इजाजत देने का आरोप है। याचिका में पूरे मामले में चिदंबरम की भूमिका की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
यह याचिका स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दी गई थी जहां से चिदंबरम को राहत मिल गई थी। स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पहली नजर में चिदंबरम पर लगे आरोप सही नहीं लगते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि चिदंबरम और ए राजा के बीच सांठगांठ के कोई सबूत पेश नहीं किए गए और सिर्फ किसी फैसले में उनके शामिल होने की वजह से उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। कोर्ट में चिदंबरम की 2001 में स्पैक्ट्रम की कीमत तय करने के साथ स्वान और यूनिटेक के स्टेक बेचने में किसी भी तरह की भूमिका के सबूत भी पेश नहीं किए जा सके थे।