टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे

अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने मंगलवार को रियल एस्टेट संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ कर (LTCG Tax on Property Sale) के मामले में करदाताओं को राहत देने का प्रस्ताव रखा. अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.

वित्त विधेयक, 2024 में इस संशोधन का ब्योरा लोकसभा सदस्यों को वितरित किया गया है.

संशोधित प्रस्ताव के मुताबिक, 23 जुलाई, 2024 से पहले मकान खरीदने वाला कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल (इंडेक्सेशन) किए बिना 12.5 प्रतिशत की नई योजना के तहत कर देने का विकल्प चुन सकता है.

इसके अलावा, उसके पास पुरानी योजना के तहत इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत कर का विकल्प भी होगा. दोनों विकल्पों में से जिसमें भी कर कम बने, वह उसका भुगतान कर सकता है.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 पेश करते हुए संपत्ति की बिक्री से होने वाले इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के साथ कर को 12.5 प्रतिशत करने की घोषणा की थी, जिसे लेकर विभिन्न तबकों में नाखुशी जताई जा रही थी.

Featured Video Of The Day
Mirapur By-Election Clash: SHO ने क्यों तानी Pistol । Viral Video की Inside Story