'अय्यारी' फिल्म के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'अय्यारी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल नहीं देंगे.

'अय्यारी' फिल्म के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार किया
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल नहीं देंगे
  • 'आर्टिस्टिक स्वतंत्रता का विस्तार बहुत बड़ा है, इसमें दखल नहीं'
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'अय्यारी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल नहीं देंगे. आर्टिस्टिक स्वतंत्रता का विस्तार बहुत बड़ा है, इसमें दखल नहीं देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल में कोर्ट केस की मेरिट और सबूतों के आधार पर फैसला करता है, लेखक की कल्पना पर नहीं. एक बार CBFC ने सर्टिफिकेट दे दिया और इससे पहले सेना से भी सुझाव लिए तो किसी खास हालात के संदर्भ पर बनी फिल्म से ट्रायल प्रभावित नहीं होगा.

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आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जाहिर की थी. आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी का कहना था कि उनका मामला अभी कोर्ट में लंबित है और इस फ़िल्म में उनकी छवि को नकारात्मक पेश किया गया है. इससे ट्रायल प्रभावित हो सकता है. इसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को गलत तरीके से दिखाया गया है जिससे छवि को नुकसान हो सकता है. लिहाज़ा फ़िल्म से उन दृश्यों को हटाया जाए तब तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई जाए.

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