मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती नजर आ रही हैं. आर्यन खान ने मुंबई उच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका में कहा है कि एनसीबी उन्हें फंसाने के लिए उनके वॉट्सऐप चैट का गलत इस्तेमाल कर रही है. आर्यन खान इस समय आर्थर रोड जेल में बंद हैं. एक विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने बुधवार को उच्च न्यायालय का रुख किया. अब अदालत 26 अक्टूबर को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी.
विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपनी अपील में आर्यन खान ने कहा कि उनके मोबाइल फोन से लिए गये वॉट्सऐप चैट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. आर्यन (23) ने दावा किया कि जहाज पर एनसीबी के छापे के बाद उनसे कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे और वे अरबाज मर्चेंट तथा आचित कुमार को छोड़कर अन्य किसी आरोपी को नहीं जानते. बता दें, अभी तक एनसीबी इस मामले में करीब 20 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है.
अपील में कहा गया है, ‘आर्यन के जिन व्हाट्स एप चैट को जरिया बनाया जा रहा है, वह चैट घटना से काफी पहले की हैं. इस चैट का मामले से कुछ लेना देना नहीं है. इन चैट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है'.
गौरतलब है कि एनसीबी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि आर्यन खान को जमानत न दी जाए क्योंकि ऐसा होने पर सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है. वहीं, आर्यन की तरफ से दायर अपील के मुताबिक, ‘व्यक्ति प्रभावशाली है इसलिए वह सबूत से छेड़छाड़ कर सकता है. केवल इस बिनाह पर उसे जेल में रखना सही नहीं है. कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है'.
रवीश कुमार का प्राइम टाइम : आर्यन खान की जमानत और कानून के सवाल
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