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This Article is From May 04, 2020

जावेद अख्तर का लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने पर आया रिएक्शन, बोले- विनाशकारी नतीजे सामने आएंगे...

जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने लॉकडाउन में शराब की दुकाने खोले जाने पर ट्वीट किया है और इसके नतीजे विनाशकारी आने की बात कही है.

जावेद अख्तर का लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने पर आया रिएक्शन, बोले- विनाशकारी नतीजे सामने आएंगे...
लॉकडाउन (Lockdown) में शराब की दुकानें खोलने पर जावेद अख्तर ने किया ट्वीट
नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग के चलते भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. हालांकि इस दौरान कई तरह की रियायतें दी गई हैं. लेकिन ये सभी छूटें इस आधार पर तय होंगी कि आपका इलाका या जिला किस जोन में आता है. वहीं, लॉकडाउन (Lockdown) के तीसरे चरण में शराब और पान की दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं. केंद्र सरकार के इस फैसले पर हाल ही में मशहूर राइटर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) और बॉलीवुड डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी (Ashwiny Iyer Tiwari) का रिएक्शन आया है. उन्होंने ट्वीट किए हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. 


इस ट्वीट में अश्विनी अय्यर तिवारी (Ashwiny Iyer Tiwari) कह रही हैं, "लॉकडाउन (Lockdown) जारी रहने से घरों में घरेलू हिंसा भी जारी है. ऐसे में शराब की दुकानों को खोलना उन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, जो इसे शांति और समझदारी से संभाल सकते हैं. इस वजह से महिलाओं और बच्चों की आंखों में आसूं होंगे, जो कम आत्मसम्मान वाले पुरुषों के खराब व्यवहार को सहन करेंगे." अश्विनी अय्यर तिवारी (Ashwiny Iyer Tiwari Twitter) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. 


इससे पहले मशहूर लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने सरकार के इस फैसले पर अपना विरोध जताया था.  उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, "लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान शराब की दुकानें खोलने से विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे. किसी भी मामले में सभी सर्वेक्षणों के अनुसार आजकल घरेलू हिंसा काफी हद तक बढ़ गई है. वहीं, शराब बच्चों और औरतों के लिए इन दिनों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगी."

बता दें, इन शराब की दुकानों पर खरीददारों को छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी. दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकेंगे. लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ पाबंदियां हटाई जा रही हैं, जरूरी और गैर जरूरी के किसी भी भेद के बिना, शहरी परिसरों में सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों की दुकानों को खुले रखने की अनुमति होगी. 

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