बिहार राइस मिल घोटाला मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट से पहले पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में मिल मालिकों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार और फूड कारपोरेशन से कहा था कि वह 1500 करोड़ रुपये वसूलने की प्रक्रिया को शुरू करें.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
बिहार राइस मिल घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली:

बिहार राइस मिल घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और फूड कारपोरेशन को बड़ी राहत देते हुए मिल मालिकों से 1500 करोड़ रुपये वसूलने की इजाजत दे दी है. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले में बिहार फूड कारपोरेशन निगम को आदेश देते हुए यह कहा था कि वह मिल मालिकों से गबन किए गए पैसे को वसूल सकते हैं. हाई कोर्ट के इसी फैसले को मिल मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को फूड कारोपोरेशन को आदेश दिया है कि वह मिल मालिकों से पैसे वसूलें. 

Photo Credit: PTI

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में अपना अहम फैसला सुनाते हुए यह कहा कि बिहार फूड कारपोरेशन को यह अधिकार है कि पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत मिल मालिकों से गबन किए पैसे को वसूल सकता है.सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह ने पक्ष रखा था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार राइस घोटाले से जुड़े हुए मिल मलिक को एक बड़ा झटका लगा है. अब उन्हें किसी भी कीमत पर फूड कारपोरेशन को पैसे चुकाने होंगे. 

Featured Video Of The Day
Saif Ali Khan ने होश में आते ही पूछे 2 सवाल, Lilavati Hospital के Doctors भी रह गए हैरान
Topics mentioned in this article