राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही बिहार में आरक्षण संशोधन बिल लागू हो जाएगा : नीतीश कुमार

पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को नए कानून में अधिक आरक्षण मिलेगा

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नीतीश कुमार ने सीएम उद्यमी योजना उन्मुखीकरण एवं प्रथम किश्त वितरण समारोह को संबोधित किया.
पटना:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में संशोधन विधेयक पर कहा कि जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे राज्य सरकार इसे लागू कर देगी. 

नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यपाल बाहर थे, आज अखबार में देखा कि वे आ गए हैं. हम उम्मीद करते हैं कि वे आज ही दस्तखत कर दें और तुरंत लागू हो जाए. उम्मीद तो यही है कि जल्दी करेंगे. आज तक जो नियम है कि जो विधान परिषद से पास होता है उस पर जल्दी दस्तखत करते हैं. फिलहाल मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, नहीं तो कमेंट शुरू कर दिए जाएंगे. जिस दिन उनका दस्तखत हो जाएगा, तुरंत लागू हो जाएगा. हम तो इंतजार कर रहे हैं.  

राज्यपाल की सहमति मिल जाने के बाद बिहार सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में इन वर्ग के लोगों को वर्तमान कोटे से अधिक लाभ मिलेगा. जहां पिछड़ा वर्ग को वर्तमान के 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत का लाभ मिलेगा, वहीं अति पिछड़ा वर्ग को वर्तमान के 18 की जगह 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके अलावा अनुसूचित जाति को 16 की जगह 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा.

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र सरकार के ख़िलाफ फिर एक अभियान छेड़ने की घोषणा की है. नीतीश कुमार CM उद्यमी योजना एक दिवसीय उन्मुखीकरण  एवं प्रथम किश्त वितरण समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने माना कि राज्य अपने संसाधन से कितना भी विकास कर ले लेकिन जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता राज्य पिछड़ा ही रहेगा.

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