पटना HC से प्रशांत किशोर को झटका, BPSC के नतीजों पर रोक से इनकार

BPSC: पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा के नतीजों पर रोक लगाने से मना कर दिया है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

प्रशांत किशोर को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा के नतीजों पर रोक लगाने से मना कर दिया है. छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रशांत किशोर ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाने की अपील की थी.

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और BPSC के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित किया. कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया है.

वहीं, जन सुराज पार्टी ने नेता प्रशांत किशोर ने कई दिनों बाद आज अपना अनशन तोड़ लिया है. अनशन तोड़ने से पहले उन्होंने गंगा नदी में डुबकी लगाई, इसके बाद हवन किया. इसके बाद उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन समाप्त किया. प्रशांत किशोर ने इस अनशन के जरिए BPSC छात्रों की मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी.

इस बीच, बीपीएससी के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भी मुलाकात की. इस बीच, उनकी पार्टी ने गंगा किनारे निजी जमीन पर टेंट सिटी का निर्माण शुरू किया, लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी. हालांकि, जिला प्रशासन ने फिर अस्थाई कैंप बनाने की अनुमति दे दी. इसके बाद जन सुराज पार्टी की तरफ से टेंट सिटी बनाई गई.

Featured Video Of The Day
Afghanistan से हारे Pakistan ने India पर लगाया झूठा आरोप तो भारत ने रगड़ दिया | Top News | Taliban
Topics mentioned in this article