- बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है.
- मांस की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को ही नियमानुसार करने की अनुमति होगी.
- खुले में मांस बेचने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा.
Open Meat Sale Ban in Bihar: बिहार में अब खुले में मांस की बिक्री नहीं हो सकेगी. सोमवार को राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई भी सड़क किनारे मांस नहीं बेचेगा. जिसके पास लाइसेंस होगा, वहीं नियमानुसार मांस की बिक्री कर सकेंगे. नियम तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी. कोई भी किसी भी भावना को बिगाड़ने का काम नहीं करेगा. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा दरभंगा में विभागीय बैठक के दौरान बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत में इस बात की चर्चा चली थी. जिसके बाद हमने निर्देश जारी कर दिया है. डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है.
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विधान परिषद में दी जानकारी
बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार ने सोमवार को विधान परिषद में बताया- बिहार में खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. डिप्टी सीएम ने बताया, मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य है. दरभंगा में इस मामले में कार्रवाई की गई है और खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. विजय सिन्हा ने यह भी बताया कि बिहार में अब शव वाहनों पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा.
यूपी में भी खुले में मांस बिक्री पर रोक
मालूम को बिहार से पहले भी कई राज्यों में खुले में मांस की बिक्री की रोक है. यूपी में खुले में मांस की बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू हैं. यूपी सरकार के निर्देशों के अनुसार, किसी भी दुकान पर मांस को खुले में प्रदर्शित करना या लटकाना पूरी तरह बैन है. दुकानदारों के लिए अपनी दुकान के सामने काला शीशा या गहरा पर्दा लगाना अनिवार्य है, ताकि बाहर से गुजरने वाले राहगीरों को मांस दिखाई न दें.
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