अब उद्योगों को मिलेगा बंपर बढ़ावा! बिहार सरकार लाई नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा. सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

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  • बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है.
  • इस नीति के तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश और हजार से ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों को जमीन मुफ्त दी जाएगी.
  • फॉर्च्यून 500 कंपनियों को एक रुपये टोकन मनी पर दस एकड़ जमीन देने का विशेष प्रावधान किया गया है.
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पटना:

बिहार में उद्योग लगाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP-2025) को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें उद्योग जगत को बढ़ावा देने वाला यह पैकेज सबसे अहम है. मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इस पैकेज का मकसद बिहार में नए उद्योगों को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है.

इस नीति के तहत जो कंपनियां बिहार में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करेंगी और 1000 से ज्यादा रोजगार देंगी, उन्हें 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त दी जाएगी. इसके अलावा 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला किया गया है. इस नीति को कैबिनेट की ओर से मंजूर कर लिया गया है.

1 रुपये के टोकन पर जमीन!

कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने यह भी कहा कि सरकार ने एक रुपये के टोकन मनी पर भी कंपनियों को जमीन देने का निर्णय लिया है. फॉर्च्युन 500 की श्रेणी में आने वाली कंपनियों को यह सुविधा दी जाएगी. ऐसी कंपनियों को 10 एकड़ तक जमीन केवल 1 रुपये टोकन मनी पर दी जाएगी.

छोटे निवेशकों को भी फायदा

बिहार सरकार की ओर से छोटे निवेशकों को भी बिहार में कंपनी लगाने में राहत दी गई है. उन्हें बियाडा की जमीन पर 50 फीसद छूट मिलेगी. नए उद्योग लगाने वालों को तीन विकल्पों में से किसी एक के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी. 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी और 100 फीसद SGST छूट. 14 साल तक SGST की प्रतिपूर्ति, जो परियोजना लागत का 300 फीसद तक होगी. कैपिटल सब्सिडी में भी प्रोजेक्ट लागत का 30 फीसद तक छूट का प्रावधान किया गया है.

अन्य रियायतें और प्रोत्साहन

  • निर्यात करने वाली कंपनियों को 14 साल तक हर साल 40 लाख रुपये तक की छूट.
  • ⁠टेक्सटाइल इकाइयों के लिए – प्रति कर्मचारी 5 हजार रुपये मासिक वेतन देने वालों को ईएसआई व ईपीएफ में 300  तक लाभ.
  • ⁠अन्य कंपनियों के लिए – प्रति कर्मचारी 2 हजार रुपये मासिक वेतन देने वालों को ईएसआई व ईपीएफ में 100% लाभ.
  • ⁠इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, रिन्यूएबल एनर्जी और सीएफसी डेवलपमेंट के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा.

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा. सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और बिहार का विकास तेजी से संभव होगा.

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