लोग इतनी जल्दी घर से बाहर क्यों निकले? 40 घंटे के जाम और 3 मौतों के बाद हाईवे बॉडी ने दिया चौंकाने वाला बयान

खुली अदालत में की गई इस टिप्पणी ने लोगों में आक्रोश और अविश्वास पैदा कर दिया है. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके लिए यह न केवल असंवेदनशील था, बल्कि क्रूर भी था.

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40 घंटे के जाम में गई 3 जान, अथॉरिटी ने कहा- क्यों घर से बाहर निकले लोग?

देश के सड़क नेटवर्क को बनाए रखने का काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस सप्ताह अदालत में एक टिप्पणी करके कई लोगों को चौंका दिया, जिसमें जवाबदेही से ज़्यादा संस्थागत उदासीनता की बात सामने आई.

"लोग बिना किसी काम के इतनी जल्दी घर से क्यों निकल जाते हैं?" NHAI के वकील ने इंदौर-देवास हाईवे पर 40 घंटे तक लगे ट्रैफ़िक जाम के जवाब में यह सवाल पूछा, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी.

खुली अदालत में की गई इस टिप्पणी ने लोगों में आक्रोश और अविश्वास पैदा कर दिया है. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके लिए यह न केवल असंवेदनशील था, बल्कि क्रूर भी था.

तीन लोगों की जान चली गई, हज़ारों लोग फंसे

यह जाम शुक्रवार को शुरू हुआ और 8 किलोमीटर तक फैला रहा, जिसमें 4,000 से ज़्यादा वाहन फंस गए. मृतकों में इंदौर के कमल पंचाल (62) भी शामिल थे - जो एक घंटे से ज़्यादा समय तक ट्रैफ़िक में फंसे रहने के कारण गर्मी में दम घुटने से दिल का दौरा पड़ने से मर गए. शुजालपुर के बलराम पटेल (55) और गारी पिपल्या गांव के संदीप पटेल (32). बलराम के भतीजे सुमित पटेल ने गुस्से में कहा: "किसी के पास बिना वजह सड़कों पर घूमने का समय नहीं है. हम एक जान बचाने की कोशिश में सड़क पर थे, मेरे चाचा की. अगर एनएचएआई का कोई अधिकारी हमारी तरह फंसा होता, तो वे इस आघात को समझ सकते थे."

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जाम और उससे होने वाली मौतों के कारण देवास के एडवोकेट आनंद अधिकारी ने जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की. विडंबना यह है कि इंदौर पहुंचने की कोशिश में वे भी इसी जाम में फंस गए. न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और बिनोद कुमार द्विवेदी की अगुवाई में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को मामले की सुनवाई की. न्यायालय ने इस मामले में कई एजेंसियों को पक्ष बनाया, जिनमें शामिल हैं: NHAI (दिल्ली और इंदौर कार्यालय), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस आयुक्त, सड़क निर्माण कंपनी और इंदौर देवास टोलवेज लिमिटेड.

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नहीं बना डायवर्सन रोड

न्यायालय ने कहा कि उसने सितंबर में चार सप्ताह के भीतर डायवर्सन रोड को पूरा करने का आदेश दिया था. लेकिन सड़क अभी भी अधूरी है. NHAI ने 10 दिन की क्रशर यूनिट हड़ताल को दोषी ठहराया, जबकि पहले उसने काम पूरा करने के लिए तीन से चार महीने का समय मांगा था. न्यायालय इस पर असंतुष्ट दिखाई दिया और इस तरह की देरी के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया.

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याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश पटवर्धन ने कहा, "उच्च न्यायालय ने NHAI, इंदौर पुलिस आयुक्त और इंदौर कलेक्टर को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आदेश दिया है कि टोल कंपनी और सड़क निर्माण कंपनी को मामले में पक्ष बनाया जाए. NHAI को सड़क ठेकेदार और टोल ऑपरेटर को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है."

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उन्होंने आगे कहा: "हाईकोर्ट ने विशेष रूप से एनएचएआई, इंदौर-देवास टोल ब्रिज कंपनी, निर्माण फर्म, पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर को प्रतिवादी बनाया है और उनसे एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है."

कोर्ट ने एक तीखा सवाल उठाया: "सितंबर में दावा किया गया था कि डायवर्सन रोड चार सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएगी. यह अभी तक क्यों नहीं हुआ?" इसके जवाब में एनएचएआई ने देरी का कारण क्रशर इकाइयों की हड़ताल बताया.

कोर्ट में एनएचएआई के तर्क - 'लोग बिना किसी काम के अपने घरों से क्यों निकलते हैं?' पर पटवर्धन ने कहा: "यह टिप्पणी वास्तव में कोर्ट में की गई थी. माननीय कोर्ट ने जवाब दिया कि इस तरह का तर्क अस्वीकार्य है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि आम नागरिक अब सुरक्षित रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते. कोर्ट ने इस तर्क को गंभीरता से नहीं लिया."

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने फील्ड निरीक्षण किया और कहा कि एनएचएआई द्वारा बनाई गई सर्विस रोड भारी वाहनों के दबाव को झेलने के लिए बहुत कमजोर थी. सड़क टूट गई, जिससे यातायात ठप हो गया. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है और सभी पक्षों से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है.

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