सिंगापुर में कबूतरों को दाना डालना एक 71 वर्षीय महिला को बेहद महंगा पड़ गया. सिंगापुर की अदालत ने भारतीय मूल की बुज़ुर्ग महिला पर SGD 3,200 (करीब 2.5 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई वन्यजीव अधिनियम (Wildlife Act) के तहत की गई है. महिला का नाम सन्मुगमनाथन शमला है, जो सिंगापुर के तोआ पायोह इलाके की रहने वाली हैं. अदालत ने उन्हें कबूतरों को लगातार नौ बार दाना डालने का दोषी माना. ये घटनाएं करीब 6 महीनों के भीतर हुईं.
पहले भी लग चुका है जुर्माना
कोर्ट को बताया गया कि शमला इससे पहले भी इसी अपराध में दोषी ठहराई जा चुकी हैं. मई 2025 में उन्हें SGD 1,200 का जुर्माना लगाया गया था. उस समय उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया था कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेंगी. इसके बावजूद, उन्होंने जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच फिर से कई बार कबूतरों को दाना डाला. इतना ही नहीं, उन्होंने नेशनल पार्क्स बोर्ड (NParks) द्वारा चलाए जा रहे कबूतर पकड़ने के अभियान में भी बाधा डाली.
कोर्ट में क्या कहा गया?
NParks के अभियोजक ने कोर्ट में कहा, कि आरोपी जानती थीं कि यह गलत है, फिर भी उन्होंने बार-बार कानून की अनदेखी की. अभियोजक के अनुसार, यह एक आदतन अपराधी का मामला है, जो कानून को गंभीरता से नहीं ले रही. अभियोजन पक्ष ने उम्र का हवाला दिए जाने के बावजूद कहा कि केवल कड़ा आर्थिक दंड ही उन्हें रोक सकता है.
महिला की दलील
बिना वकील के पेश हुई शमला ने कोर्ट से कहा, कि वह बेरोजगार हैं और उनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है. उन्होंने अनुरोध किया कि जुर्माना SGD 1,000 से 2,000 के बीच रखा जाए और बाकी राशि वह कम्युनिटी सर्विस के ज़रिए चुकाने को तैयार हैं. हालांकि, कोर्ट ने सभी पहलुओं को देखते हुए SGD 3,200 का जुर्माना लगाया, जिसे महिला ने उसी दिन चुकाने की बात कही. कानून के मुताबिक, बार-बार बिना अनुमति वन्यजीवों को खाना खिलाने पर हर आरोप में SGD 10,000 तक का जुर्माना लग सकता था. इस लिहाज से कोर्ट ने नरम रुख अपनाया.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)













