अमेरिकियों को सार्वजनिक रूप से बंदूकें ले जाने का अधिकार : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

मई में दो भीषण सामूहिक गोलीबारी कांड के बावजूद कोर्ट ने उन अधिवक्ताओं का पक्ष लिया जिन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान बंदूक रखने और सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने के अधिकार की गारंटी देता है.

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि अमेरिकियों को सार्वजनिक रूप से बंदूक रखने का मौलिक अधिकार है. बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की फैसला उस समय आया है जब गन फायरिंग की घटनाएं अमेरिका में बढ़ती जा रही हैं. अक्सर स्कूल और मार्केट में आम लोग इसका शिकार हो जाते हैं.

अदालत का फैसला  6-3 से आया है. इस फैसले ने न्यूयॉर्क के एक सदी से भी अधिक पुराने कानून को खारिज कर दिया, जिसके लिए एक व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए गन रखने का परमिट लेने के लिए उचित कारण बताने की आवश्यकता थी. अदालत का ये फैसला अमेरिका के बड़े शहरों और जगहों पर काननून हथियार लेकर चलने की अनुमति प्रदान करेगा.

डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस निर्णय पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह कॉमन सेंस और संविधान दोनों के विपरीत है.  इससे हम सभी को बहुत परेशान हुई है. जो बाइडेन ने कहा कि हमें अपने साथी अमेरिकियों की रक्षा के लिए एक समाज के रूप में अधिक करना चाहिए, कम नहीं. मैं देशभर के अमेरिकियों से गन सेफ्टी पर अपनी आवाज उठाने का आह्वान करता हूं.

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मई में दो भीषण सामूहिक गोलीबारी कांड के बावजूद कोर्ट ने उन अधिवक्ताओं का पक्ष लिया जिन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान बंदूक रखने और सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने के अधिकार की गारंटी देता है. इससे पहले कोर्ट ने 2008 में फैसला सुनाया था कि अमेरिकियों को आत्मरक्षा के लिए घर पर बंदूक रखने का अधिकार है.

गौरतलब है कि मई में अमेरिका के टेक्सास राज्य के एक प्राथमिक स्कूल में एक कक्षा के भीतर 18 वर्षीय बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 19 बच्चों समेत 21 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य लोग इस घटना में घायल हो गए. इसके बाद पुलिस कार्रवाई में हमलावर मारा गया. घटना के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो. बाइडन ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सांसदों से हथियार संबंधी कानूनों को कड़ा करने की भावुक अपील की.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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