इस्लामाबाद: पाकिस्तान में आम चुनाव अब आठ फरवरी को होगा. इसकी घोषणा बृहस्पतिवार को तब की गई जब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से मुलाकात की. इसके साथ ही नकदी संकट से जूझ रहे देश में बहुप्रतीक्षित चुनाव को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो गई. शीर्ष चुनाव अधिकारियों और राष्ट्रपति अल्वी की बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में नयी तारीख की घोषणा की.
राष्ट्रपति के निर्णय से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि चुनाव 11 फरवरी को होगा. इस संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर, मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और चुनाव निकाय के चार सदस्यों ने आम चुनाव की तारीख पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति अल्वी से मुलाकात की.
इसमें कहा गया, 'राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के लिए परिसीमन के संबंध में की गई प्रगति के बारे में जाना. विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में सर्वसम्मति से 8 फरवरी 2024 को देश में आम चुनाव कराने पर सहमति बनी.' चुनाव की घोषणा से 71 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण की दूसरी किस्त जारी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ समीक्षा वार्ता में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होगी.
समाचार पत्र ‘डॉन' ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ति अमीन-उद-दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तथा अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की.
बाद में, प्रधान न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि दी गई चुनाव तिथि 11 फरवरी को चुनाव कराना ही होगा क्योंकि शीर्ष अदालत चाहती है कि चुनाव बिना किसी बहस के हों. इसके बाद, राष्ट्रपति ने चुनाव 11 फरवरी की जगह आठ फरवरी को कराए जाने का फैसला किया. पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने नौ अगस्त को नेशनल असेंबली भंग कर दी थी और तभी से आम चुनाव की प्रतीक्षा की जा रही थी.
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