मुसीबत में घिरे टेलीग्राम सीईओ पावेल ड्यूरोव पर आया फैसला, जानें कोर्ट ने क्या कहा

टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्यूरोव पर फ्रांस में मैसेजिंग ऐप पर कई आपराधिक गतिविधियों की अनुमति देने का आरोप लगाया गया है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
रूस के मार्क जकरबर्ग

टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्युरोव पर फ्रांस में मैसेजिंग ऐप पर कई आपराधिक गतिविधियों की अनुमति देने का आरोप लगाया गया है. अदालत ने फैसला सुनाया कि अरबपति टेलीग्राम पर बच्चों की यौन शोषण वाली तस्वीरों, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के प्रसार को रोकने में विफल रहे. पेरिस के अभियोजकों ने एक बयान में कहा कि पावेल पर अधिकारियों द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को साझा करने से इनकार करने के साथ-साथ "चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी में नाबालिगों की तस्वीरों का प्रसार" और साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है.

टेलीग्राम फाउंडर को सशर्त मिली जमानत

39 वर्षीय पावेल के खिलाफ लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि टेलीग्राम अधिकारियों के साथ लगभग पूरी तरह से असहयोगी रहा है और इसमें यह आरोप भी शामिल है कि उन्होंने एजेंसियों को संदिग्धों पर कानूनी वायरटैप चलाने में मदद करने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही उन पर गिरोहों और संगठित आपराधिक नेटवर्क को ऐप पर अवैध लेनदेन करने में सक्षम बनाने का भी आरोप लगाया गया है. शनिवार को गिरफ्तार किए गए रूसी मूल के ड्यूरोव को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उन्हें फ्रांस नहीं छोड़ना होगा और सप्ताह में दो बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा.

आरोपों पर टेलीग्राम ने क्या कहा

इसके साथ ही पावेल को 5.6 मिलियन डॉलर की जमानत भी देने का आदेश दिया गया है. रविवार को टेलीग्राम पर जारी एक बयान में, दुबई स्थित कंपनी ने दावा किया कि ड्यूरोव के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और यह ऐप यूरोपीय कानूनों का पालन करता है. बयान में कहा गया कि यह दावा करना बेतुका है कि कोई प्लेटफ़ॉर्म या उसका मालिक उस प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग के लिए ज़िम्मेदार है. इस मामले ने इस बात पर बहस को हवा दी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां समाप्त होती है और कानून का प्रवर्तन कहां से शुरू होता है. टेलीग्राम के करीब 1 बिलियन यूजर्स हैं.

Featured Video Of The Day
Haldwani Case: SC का बड़ा फैसला, रेलवे की जमीन से हटाए जाएंगे 5,000 परिवार! | Banbhoolpura News
Topics mentioned in this article