पाकिस्तान में ₹15 हजार देकर पाल सकते हैं शेर! फिर 18 क्यों हो गए ‘गिरफ्तार’- एक वायरल वीडियो ने दिखाई सच्चाई

पालतू शेर पाकिस्तान के पंजाब में काल बन गया जब शेर अपने मालिक के घर से निकलकर सड़क पर आ गया और उसने एक महिला और उसके दो बच्चों पर हमला कर दिया.

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शेर की फाइल फोटो
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  • पाकिस्तान में शेर पालने के लिए स्थानीय करेंसी में 50 हजार रुपये का भुगतान करना होता है.
  • पंजाब में एक पालतू शेर ने महिला और दो बच्चों पर हमला किया. घटना के बाद 18 अवैध रूप से रखे शेरों को जब्त किया गया है. शेर का मालिक भी गिरफ्तार.
  • पाकिस्तान में जंगली जानवरों को पालतू बनाने का ट्रेंड बढ़ रहा है. बिग कैट्स को रखने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, उल्लंघन पर सजा हो सकती है.
  • शेर पालने के ट्रेंड को सोशल मीडिया ने बढ़ावा दिया है. मालिक अक्सर अपने जानवरों को स्टेटस सिंबल के रूप में ऑनलाइन दिखाते हैं.
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क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग शेर भी पाल सकते हैं? हां आपने सही सुना, वहां की सरकार को केवल स्थानीय करेंसी में 50 हजार दीजिए और फिर उस शेर को आप जिंदगी भर पाल सकते हैं. लेकिन अब यही पालतू शेर पाकिस्तान के पंजाब में काल बन गया जब शेर अपने मालिक के घर से निकलकर सड़क पर आ गया और उसने एक महिला और उसके दो बच्चों पर हमला कर दिया. उस शेर को अवैध रूप से रखा गया था यानी सरकार को पैसे देकर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था. इस हिंसक घटना के बाद पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पालतू जानवरों के रूप में अवैध रूप से रखे गए अठारह शेरों को जब्त कर लिया गया है. 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रांतीय वन्यजीव अधिकारियों ने कहा कि महिला को खरोंच और चोटें आईं जबकि पांच और सात साल की उम्र के दो बच्चों को पिछले हफ्ते हमले के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि उनको लगीं चोटें जीवन के लिए खतरा नहीं थीं.

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प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई- 18 शेर पकड़ाए

प्रांतीय वन्यजीव और पार्क विभाग के डायरेक्टर जनरल मुबीन इलाही ने कहा कि लाहौर के एक घर में बिना लाइसेंस के रखे गए शेर को जब्त कर लिया गया और स्थानीय सफारी पार्क में भेज दिया गया. पुलिस ने कहा कि मालिक को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.

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पाकिस्तान में जंगली जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखने का ट्रेंड बढ़ा है और इसे सोशल मीडिया ने बढ़ावा दिया है. मालिक अक्सर अपने जानवरों को स्टेटस सिंबल के रूप में ऑनलाइन दिखाते हैं.  

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इलाही ने कहा, "बड़ी बिल्लियों (बिग कैट) को रखने के नए नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को बिना लाइसेंस, आवश्यक पिंजरे के आकार का पालन किए बिना और अन्य मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किए बिना शेर रखने की अनुमति नहीं है." 

अगर कोई नियम तोड़ता पाया जाता है तो सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

उन्होंने कहा कि विभाग ने 38 शेर और बाघ ब्रीडिंग फार्मों पर छापा मारा और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया. इस दौरान 18 शेरों को जब्त किया गया. उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के अंत तक सभी फार्मों का निरीक्षण किया जाएगा.

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उन्होंने कहा, पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत पंजाब में घरों और ब्रीडिंग फार्मों में 584 शेर और बाघ हैं.

“मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो बड़ी बिल्लियों को पालतू जानवर के रूप में पालते हैं.” 30 वर्षीय कायम अली ने यह बात कही, जिसके पास खुद एक शेर था लेकिन उसने अपने भतीजे पर हमला करने के बाद उसे बेच दिया. उन्होंने कहा, “उनमें से अधिकांश उनकी ब्रीडिंग कराने में रुचि नहीं रखते हैं लेकिन उन्हें समाज में शक्ति और प्रभाव के प्रतीक के रूप में रखते हैं."

पाकिस्तान में शेर पालने के लिए क्या करना पड़ता है?

पालतू जानवर के रूप में बड़ी बिल्लिया (बिग कैट) पाकिस्तान में एक प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं. यहां शेर, चीता, बाघ, प्यूमा और जगुआर को सरकार के पास रजिस्टर करने और प्रति जानवर 50,000 पाकिस्तानी रुपये (भारतीय करेंसी में सिर्फ 15000) का एकमुश्त शुल्क चुकाने के बाद उन्हें रखना कानूनी है.

हालांकि, ऐसे जानवरों को शहर की सीमा के बाहर रखा जाना चाहिए. उनके लिए पिंजरे का एक खास साइज होना चाहिए. पंजाब प्रांत में स्थित लाहौर, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहां शेर-बाघ पालने का बहुत क्रेज है.

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