CCTV में कैद हुई कजाकिस्तान के पूर्व मंत्री का पत्नी को पीट-पीटकर मार डालने की वारदात

कोरोनर की रिपोर्ट के अनुसार, सल्तनत की मौत ब्रेन ट्रॉमा से हुई थी. उसकी नाक की एक हड्डी टूट गई थी और उसके चेहरे, सिर, बांह और हाथों पर कई चोटें थीं.

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अस्ताना:

कजाकिस्तान के पूर्व मंत्री पर अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मार डालने का आरोप पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, कुछ लोग इसे राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायव के एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज बनाने के वादे की अग्निपरीक्षा के तौर पर भी देख रहे हैं. 31 वर्षीय साल्टानैट नुकेनोवा को पिछले नवंबर में उनके पति कुआंडिक बिशिम्बायेव के एक रिश्तेदार के रेस्तरां में मृत पाया गया था, जहां दोनों ने एक रात और पूरा दिन साथ में बिताया था.

हाल की सुनवाई में, अदालत को पूर्व इकॉनमी मिनिस्टर 44 वर्षीय कुआंडिक बिशिम्बायेव की 8 घंटे लंबी फुटेज दिखाई गई, जिसमें वो अपनी पत्नी की पिटाई कर रहे थे. फुटेज में बिशिम्बायेव को बार-बार लात और घूंसा मारते हुए देखा गया. फिर वो उसे बालों से खींचकर एक अलग कमरे में ले गया, जहां कोई कैमरा नहीं था.

अभियोजक ने मुकदमे के दौरान कहा, "जब साल्टानैट ने शौचालय में छिपकर भागने की कोशिश की, तो बिशिम्बायेव ने दरवाजा तोड़ दिया, उसे बाहर निकाला और उसकी फिर से पिटाई की. उसने उसे शौचालय से बाहर खींचने के बाद उसका गला पकड़ लिया, तभी वो बेहोश हो गई."

जब साल्टानैट खून से लथपथ होकर फर्श पर पड़ी थी, तो बिशिम्बयेव ने एक ज्योतिषी को फोन किया, जिसने उसे आश्वासन दिया कि उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी. 12 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची और मेडिकल स्टाफ ने उसे घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया.

कोरोनर की रिपोर्ट के अनुसार, साल्टानैट की मौत ब्रेन ट्रॉमा से हुई थी. उसकी नाक की एक हड्डी टूट गई थी और उसके चेहरे, सिर, बांह और हाथों पर कई चोटें थीं.

बिशिम्बायेव पर अत्यधिक हिंसा के साथ यातना और हत्या का आरोप लगाया गया है, उसे 20 साल की जेल की सजा हो सकती है. हत्या के मुकदमे ने लोगों का ध्यान खींचा है और लैंगिक समानता और घरेलू हिंसा के बारे में बहस छेड़ दी है. इसे सोशल मीडिया पर लाइवस्ट्रीम किया जा रहा है.

कई कज़ाख लोग बिशिम्बायेव को देश के अमीर शासक के रूप में देखते हैं और डरते हैं कि दोषी पाए जाने पर भी, वो किसी तरह उचित सजा से बच सकता है, जैसा कि पिछली सजा के मामले में था.

बिशिम्बायेव को 2017 में रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन माफी और पैरोल की बदौलत तीन साल से कम समय तक सलाखों के पीछे रहने के बाद वो रिहा हो गया.

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