CRPF Jawan Appeals to PM: शनिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी महिला से शादी छिपाने और वीजा की वैधता खत्म होने के बाद भी उसे भारत में शरण देने के आरोप में बर्खास्त किया था. अब मुनीर अहमद ने अपने उपर लगे इन आरोपों को गलत ठहराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है. समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में मुनीर अहमद ने कहा कि "बर्खास्तगी पत्र में उल्लेख किया गया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के वीजा खत्म होने के बाद उसके भारत में रुकने की जानकारी अधिकारियों को नहीं दी. लेकिन मैंने जानकारी दी थी, मेरे पास सबूत हैं. मैंने सभी जरूरी प्रक्रियाएं अपनाईं और दस्तावेज भी जमा किए थे."
मुनीर ने वीडियो कॉल पर की थी शादी
मुनीर अहमद और मेनल खान (जो एक पाकिस्तानी नागरिक हैं) ने 24 मई 2024 को वीडियो कॉल पर शादी की थी. मुनीर का कहना है कि उन्होंने अक्टूबर में CRPF को इस विवाह की सूचना दी थी. इस साल फरवरी में मेनल खान वाघा-अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत आईं और मुनीर अहमद के साथ रहने लगीं. उनका 15 दिन का वीजा मार्च में खत्म हो गया, जिसके बाद मुनीर ने उनके लिए लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) के लिए आवेदन किया. इसके एक महीने बाद पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद भारत में पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्ती बढ़ गई. मेनल खान को निर्वासित किया जाना था, लेकिन उन्हें जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट से अंतिम समय में राहत मिल गई.
अधिकारियों को दी थी शादी की जानकारी: मुनीर
मुनीर ने बताया कि उनकी पत्नी के आने के बाद वह छुट्टी पर थे. "मैंने 23 मार्च को ड्यूटी जॉइन की. मैंने अधिकारियों को सब कुछ बताया. मैंने उन्हें उसका वीजा दिखाया और लॉन्ग टर्म वीजा के आवेदन की जानकारी भी दी. फिर अचानक मेरा तबादला भोपाल कर दिया गया. मेरी पोस्टिंग जम्मू-कश्मीर में 2027 तक थी. जब किसी और बटालियन में भेजा जाता है, तो 15 दिन का जॉइनिंग टाइम मिलता है. मुझे वह भी नहीं मिला. ट्रेन का टिकट भी नहीं दिया गया. मैंने 41वीं बटालियन जॉइन की और वहां इंटरव्यू हुआ. उसमें भी मैंने अपनी शादी की सारी जानकारी दी. मैंने महानिदेशक (DG) को तबादले के खिलाफ पत्र भी लिखा, जो अभी प्रक्रिया में है,"
CRPF अधिकारियों ने कहा कि मुनीर अहमद को इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि उनके कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह पाए गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें उन नियमों के तहत बर्खास्त किया गया है जिनमें जांच की आवश्यकता नहीं होती.
CRPF के प्रवक्ता डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एम. धिनकरण ने कहा, "मुनीर अहमद को सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया है क्योंकि उन्होंने एक पाकिस्तानी नागरिक से विवाह की जानकारी छुपाई और वीजा की वैधता खत्म होने के बाद भी जानबूझकर उसे शरण दी. उनका ऐसा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक पाए गए."
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