गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कानून बलात्कार पीड़ितों की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है, हर पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार लोगों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य करके पुलिस की जवाबदेही बढ़ा दी गई है और किसी भी अदालत को पीड़िता का बयान सुने बिना मामले को खारिज करने की अनुमति नहीं है.